राजस्थान में सरकार जाते ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब तक हाथ में सत्ता की चाबी थी,तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सत्ता हाथ से जाते ही पूर्व CM Ashok Gehlot पर मानहानि का मुकदमा चलेगा।
कोर्ट ने मानहानि मुकदमे को माना सही
दिल्ली की विशेष कोर्ट ने 'संजीवनी घोटाले' में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और परिवारजनों के खिलाफ बयानबाजी में गहलोत की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना है कि ACMM Court का समन जारी करने का 6 जुलाई का आदेश सही है।
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गहलोत ने दी थी आदेश को चुनौती
गहलोत ने रिवीजन में उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें समन के जरिये कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। गहलोत ने आरोप तय करने पर रोक लगाने की अपील की थी।
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निचली कोर्ट शुरू करेगी ट्रायल
अधिवक्ता आदित्य विक्रम सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने संजीवनी घोटाले में Ashok Gehlot की बयानबाजी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया था। अधिवक्ता दीपक चौहान के मुताबिक रिवीजन खारिज होने के बाद अब निचली कोर्ट में मामले की ट्रायल शुरू हो सकेगी।