आईफोन रखने का हर किसी को शौक होता है। जिसके पास खरीदने के पैसे ना हो सपने तो वो भी देखता है कि काश उसके पास भी iPhone हो। आजकल इसे रखना भी स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन जयपुर में एक पति को आईफोन रखना भारी पड़ गया। अब आईफोन के चक्कर में पत्नी को भी हर महीने 22500 रुपये देने होंगे। पति ये अपनी मर्जी से नहीं करेगा। उसे कोर्ट का आदेश मिला है कि इतनी राशि वो पत्नी को भी दें।
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पत्नी के भरण पोषण के लिए देनी होगी धनराशि
दरअसल दोनों पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद का केस जयपुर पारिवारिक न्यायालय-4 में चल रहा है। फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पीड़िता के वकील डीएस शेखावत ने बताया कि पत्नी के भरण पोषण की राशि देने की बात पर पति ने आईफोन और 15 लाख रुपये का लोन लेने की बात कही। इस पर जज पवन गर्ग ने पति को फटकार लगाई और कहा कि जब अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए आईफोन खरीद सकते हो तो पत्नी को भी भरण पोषण की राशि देनी होगी। जज के आदेश पर 22 सितंबर से हर माह पत्नी को 22 हजार 500 रुपये देने होंगे।
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शादी के 1 साल बाद ही हो गए अलग
जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शादी 2020 में दिल्ली के रहने वाले युवक से हुई जो कि दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर है। दोनों के बीच लगातार होने वाली अनबन से 1 साल बाद ही 2021 में अलग रहने लगे। पीड़िता ने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण की अर्जी लगाई थी जिस पर पति आनाकानी कर रहा था। पति ने आईफोन और 15 लाख के लोन की बात कही। लेकिन अपने बैंक खातो का कोई विवरण भी नहीं दिया और कोर्ट में अपनी आय भी कम बताई। अब कोर्ट के आदेश पर उसकी शातिरी महंगी पड़ गई।
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