Rajasthan New Deputy CM: राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री के साथ दो उप-मुख्यमंत्री चुने गए है। जिनमें दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम शामिल है। प्रदेश के दोनों ही नए डिप्टी सीएम अब पदभार ग्रहण करते ही मुश्किल में फंस गए है। दरअसल, 'डिप्टी सीएम' के पद को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है। दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जयपुर के एक वकील ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उनके पदों को अवैध बताया है।
संवैधानिक नहीं है 'डिप्टी सीएम' पद
वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि उन्होंने शनिवार (16 दिसंबर) को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट संवैधानिक नहीं है। संविधान में इस तरह के किसी भी पद का कोई वर्णन नहीं हैं। यह महज एक राजनैतिक पद है।
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डोटासरा ने भी खड़े किये सवाल
कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शपथ ग्रहण से पहले एक्स पर लिखा था 'कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथग्रहण का विवरण लिखा गया है जबकि संविधान के अनुच्छेद 163 , 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है।'
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बीजेपी को मिला था स्पष्ट बहुमत
गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को 115 सीटें और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। सपष्ट बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए संघ के आम कार्यकर्त्ता और सांगानेर विधायक 'भजनलाल शर्मा' को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया।