Private Nursing Colleges: राजस्थान में लगभग 200 से ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संचालित है लेकिन वह मनमानी फीस वसूली को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते है। लेकिन अब इस मामले को ऐसे काॅलेजों को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल ने चेतावनी दी है। कौंसिल रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी करते हुए कॉलेज प्रबंधकों को चेताया है कि (Private Nursing Colleges) अगर किसी कॉलेज के खिलाफ कोई निर्धारित फीस से ज्यादा फीस वसूली की जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
यह भी पढ़ें: Rajasthan Budget 2024 में वसुंधरा राजे का ये बड़ा सपना पूरा करेगी Bhajan Lal Sarkar
निर्धारित फीस से ज्यादा फीस वसूल रहे है
राज्य सरकार ने निजी नर्सिंग कॉलेजों में फीस JNM , B.Sc Nursing, फिजियोथैरेपी समेत अन्य कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर रखी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें मिली जिसमें नर्सिंग कॉलेज संचालक निर्धारित फीस से ज्यादा फीस वसूल रहे है। इसके बाद रजिस्ट्रार ने आदेश में स्पष्ट किया कि (Private Nursing Colleges) अगर निर्धारित फीस से ज्यादा शुल्क वसूला जाता है तो उस कॉलेज के खिलाफ सख्त् कार्यवाही की जाएगी।
कई शिकायतें मिली
पिछले दिनों स्वास्थ्य भवन निदेशालय में ज्यादा फीस वसूली को लेकर कई शिकायतें मिली थी। (Private Nursing Colleges) इन शिकायतों के बाद सभी कॉलेज प्रबंधन को ज्यादा फीस न वसूल करे इस संबंध में चेतावनी जारी की है।
यह भी पढ़ें: अब नहीं बचेंगे Paper Leak करने वाले, Bhajan Lal Sarkar ने SIT को दिया ये आदेश
फीस निर्धारित
नर्सिंग कॉलेजों में पाठ्यक्रम के हिसाब से 66 हजार से 1.40 लाख रुपए तक है। JNM के लिए 66 हजार, B.Sc Nursing और पोस्ट बेसिक B.Sc Nursing के लिए 95 हजार, MSC नर्सिंग के लिए 1.40 लाख रुपए और फिजियोथैरेपी कोर्स के लिए 90 हजार फीस निर्धारित है। इनके अलावा हॉस्टल चार्ज भी निर्धारित है। (Private Nursing Colleges) इन शुल्क के अलावा कोई कॉलेज डोनेशन, विकास शुल्क, लैब शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क के नाम पर किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं सकते। अगर कोई कॉलेज ऐसा करता है तो वह कैपिटल शुल्क की परिभाषा में माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।