जयपुर। Ration Card Rules : राजस्थान में अब सरकारी राशन लेने वाले जरा जल्दी से अपना राशन ले लेवें तो ठीक रहेगा। क्योंकि भजनलाल सरकार ने केन्द्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद पूरे राज्य के लिए एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सरकार की उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं से कहा गया है कि अब हर महीने अपने हिस्से का राशन ले लेवें, अन्यथा उन्हें नए माह में पिछले महीने का राशन नहीं दिया जाएगा। रसद विभाग के अनुसार राजस्थान सरकार ने यह आदेश केन्द्र की मोदी सरकार से मिले आदेश के बाद निकाला है। इस आदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए स्पष्ट से बताया गया है कि यदि उसी महीने उपभोक्ता ने अपने हिस्से का आंवटित राशन नहीं लिया तो वो लैप्स हो जाएगा।
अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि उपभोक्ता चाहे तो 2 से 4 महीनों का राशन एकसाथ ले सकता था। राशन को लेकर हर महीने लेने की कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन, अब उसें हर महीने का राशन (Ration Card Rules) उसी महीने लेना होगा। इससे पहले डीलर कुछ महीनों का राशन एडजस्ट करके उपभोक्ता को दे रहे थे। अब इस पर रोक लगा दी गई है। नए नियम के अनुसार अब डीलर को हर महीने राशन का हिसाब देना होगा। यदि कोई कोई उपभोक्ता आंवटित राशन नहीं लेता है तो वो उसें रिकॉर्ड में दिखाना होगा। रसद विभाग में उसे लैप्स मान कर अगले महीने के लिए राशन डीलर को मिलने वाले कोटे में जोड़कर शेष राशन कोटा देगा, लेकिन इसमें पिछले माह का राशन नहीं होगा।
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रसद विभाग के नए नियमों (Ration Card Rules) के मुताबिक खाद्य सुरक्षा जुड़े परिवार को अब राशन की दुकान से हर महीने की अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी है। महीने की अंतिम तारीख खत्म होने के बाद अगले महीने की एक तारीख को भी बाद बीते माह का राशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने रसद विभाग को आदेश जारी कर राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू किया है। अब उपभोक्ता ने यदि 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स माना जाएगा। इसके बाद उसें अगले महीने में पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा।
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