Rajasthan Anti-Conversion Law 2024: राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य में अवैध तरीकों से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की शीर्ष अदालत में राज्य सरकार ने कहा, राज्य अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक विषय पर कानून, दिशानिर्देशों या माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।
जनहित याचिका
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा का हलफनामा एक जनहित याचिका में दायर किया गया था। वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभ का लालच देकर धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया था। इसको लेकर अदालत ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाना एक “गंभीर मुद्दा” है। यह मामला राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है।
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले का शीर्षक ‘अश्विनी उपाध्याय बनाम राज्य’ से बदलकर “इन री: द इश्यू ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन” किया है।
राष्ट्रपति ने नहीं दी थी मंजूरी
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 2008 में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। लेकिन राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से यह विधेयक अटक गया था। अब भजनलाल सरकार इसे वापस लेगी और लव जिहाद और धार्मिक रूपांतरण के कथितत मामलों को रोकने के लिए नया कानून लाने का काम करेगी। राज्य में धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त प्रावधान करना जरूरी है।
नए बिल के खास प्रावधान
लालच, धोखा या जबरन धर्मांतरण करवाने पर तीन साल की कैद और ₹25,000 का जुर्माना होगा।
नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति वाली लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल की कैद और 50 हजार का जुर्माना होगा।
अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो जिला कलेक्टर को 30 दिन पहले इसकी सुचना देनी होगी।
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