Rajasthan Club Bar Timing : जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लेट नाइट पार्टी करने वालों की अब खैर नहीं है। राजस्थान पुलिस ऐसे मौज मस्ती करने वालों पर सख्त एक्शन करने जा रही है। ये बात हम नहीं बल्कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (Additional Commissioner of Police, ACP of Jaipur) के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप कह रहे है। जी हां, अब रात 12 बजे बाद कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार नहीं चल पाएगा। साथ ही जयपुर पुलिस द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया गया है। तो क्या है वो आदेश यहां जान लीजिए।
यह भी पढ़ें : Rajasthan Police: वर्दी में वीडियो, रील या स्टोरी लगाई वाले पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज, जानें पूरी खबर
क्या है जयपुर पुलिस का फरमान (Rajasthan Club Bar Timing)
जयपुर पुलिस ने धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस और फार्म हाउस के प्रबंधकों और संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थान में रात 12 बजे बाद कोई भी गतिविधि नहीं होने देंगे। साथ ही वे अपनी जगह पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ और ड्रग्स का सेवन (Jaipur Midnight Bar Club Party Drugs Activity Prohibited) करने की अनुमति नहीं देंगे। अन्यथा पुलिस बड़ा एक्शन लेगी।
राजस्थान पुलिस और आपराधिक जगत, जुर्म से संबंधित खबरों के लिए हमारे WhatsApp Channel से जुड़े।
आदेश तोड़ा तो पुलिस बनेगी सिंघम (Jaipur Police Taking Action Midnight Bar club)
जयपुर पुलिस के इन आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी और सजा भी हो सकती है। दरअसल एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने कहा है कि अब तक पुलिस केवल समझाइश कर रही है, लेकिन अब अगर 12 बजे बाद कोई भी गतिविधियां दिखी, तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई (Jaipur Police Taking Action Midnight Bar club) होगी और उस पब या क्लब बार को बंद भी किया जा सकता है। पकड़े गए युवक युवतियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
जयपुर पुलिस द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। pic.twitter.com/MyICLhxpci
— Jaipur Police (@jaipur_police) May 31, 2024
यह भी पढ़ें : Jaipur Police: बदमाशी करने वालों पर AI से रखी जाएगी नजर, जानें कैसे
किसने जारी किया है ये आदेश (Kunwar Rastradeep IPS Jaipur)
एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप (Kunwar Rastradeep IPS Jaipur) ने धारा 144 के तहत ये नये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जयपुर कमिश्नरेट के एरिया में किसी भी बार, क्लब, कैफ़े, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, डिस्कोथेक में 12 बजे बाद कोई भी गतिविधि संचालित नहीं होगी। इतना ही नहीं रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर्स का उपयोग नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में चलने वाले गाड़ी वाले बड़े बड़े डीजे भी इसके तहत आएंगे। अगर कोई भी कानून की अवहेलना करता है तो उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप जी का सिंघम अवतार हम लोग कोरोना काल में देख ही चुके हैं, ऐसे में सावधान रहे।