जयपुर। Rajasthan Govt Pension Schemes : राजस्थान सरकार कई सारी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं जिनका सीधा लाभ उन लोगों को मिलता है जिनको वास्तव में इनकी आवश्यकता होती है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार सीधे ही यानि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में पैसे डालती है जो बिना किसी बिचौलिये के उनके पास पहुंचते हैं। इस पैसे से चाहे किसान हो, मजदूर हो, वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो सबका कल्याण करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार भी चार ऐसी योजनाएं चला रही हैं जो जनकल्याणकारी है और इनका फायदा लाभार्थी आसानी से उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में…
1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
वार्षिक आय सीमा
48000 रूपये
प्रतिमाह देय लाभ
1150 रूपये
2. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना
योजना का लाभ लेने के एि पात्रता
18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
वार्षिक आय सीमा
48000 रूपये
प्रतिमाह देय लाभ
18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1150
75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500
3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
प्राकृतिक रूप से बोने – 3 फीट 6 इंच से कम
हिजड़ापन से ग्रसित
वार्षिक आय सीमा
60000 रूपये
प्रतिमाह देय लाभ
75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150 रूपये
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रूपये
कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रूपये एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रूपये
4. लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
वार्षिक आय सीमा
कुछ नहीं
प्रतिमाह देय लाभ
1150 रूपये