राजस्थान में सरकार के बदलते ही कई अहम फैसले लिए (Rajasthan Private Schools Inspection 2024) जा रहे हैं और इस कड़ी में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार सरकारी स्कूलों की तरह अब निजी स्कूलों का भी नियमित रूप से निरीक्षण करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया तो निजी स्कूल संचालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है।
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विरोध हुआ शुरू
नियमित रूप से निरीक्षण करने के आदेश के बाद निजी स्कलों का कहना है कि (Rajasthan Private Schools Inspection 2024) इसकी आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूलों के संचालकों ने आदेश को वापिस लेने के लिए ज्ञापन दिया है। लेकिन यह आदेश वापस नहीं लिया गया है।
निरीक्षण के लिए कमेटियां गठित
ज़िला स्तर पर नियमित निरीक्षण के लिए कमेटियां गठित कर दी गई है। (Rajasthan Private Schools Inspection 2024) प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान जांच कमेटी को दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवाने और सहयोग नहीं करने पर मान्यता समाप्ति के निर्देश पर आपत्ति जताई है। लेकिन सरकार ने यह आदेश पूरी योजना के साथ दिया है ताकि निजी स्कूलों की मनमर्जी नहीं चल सकें।
विरोध के 2 कारण
प्राइवेट स्कूलों के नियमित परीक्षण के लिए 21 बिन्दुओं को शामिल किया गया है। स्कूल कैम्पस में ज़मीन, क्लास रूम, सब्जेक्ट के मुताबिक़ लैब, छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट्स, लाइब्रेरी और रैम्प जैसे बिन्दु शामिल हैं
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निजी स्कूलों को ना करे परेशान
ग़ैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के नियम 1993 के अन्तर्गत (Rajasthan Private Schools Inspection 2024) नियम संख्या 21 में निरीक्षण के जो मापदण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये हुए हैं। उन्हीं के अनुसार निरीक्षण किया जाएग और बेवजह किसी स्कूल संचालक को परेशान नहीं किया जाएगा।