Rajasthan Traffic Rules 2024: राजस्थान में बढ़ते प्रदुषण के खतरे को देखते हुए कई प्रकार की प्रयास किए जा रहे है। ऐसे में राजस्थान यातायात नियंत्रण बोर्ड ने कुछ जिलों के साथ विशेष क्षेत्रों में 10 से 15 साल पुरानी डिजल और पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला किया था। अब इस कडी में अलवर जिले के एनसीआर क्षेत्र में मोटर व्हीकर एक्ट के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम शुरू हो गया है। अलवर में कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।
पुराने वाहनों पर होगी कार्रवाई
2023 से मार्च 2024 तक ऐसे हजारों वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 16 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। अनकवर्ड वाहन जो कचरा या निर्माण सामग्री लेकर जाते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है।
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प्रदूषण वाहनों के खिलाफ कार्रवाई
प्रदूषण वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसे वाहनों से 11 लाख का जुर्माना वसूला गया है। एनसीआर में शामिल जिलों को लेकर आरटीओ और डीटीओ को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।
डी रजिस्टर्ड वाहन पर होगी कार्रवाई
अलवर एनसीआर से डी रजिस्टर्ड वाहन दूसरे जिलों में रजिस्टर करने की जो लोग मंशा रखते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और एनसीआर में चल रही हैं, उन गाड़ियों को सीज किया जाएगा। इनमें दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन भी शामिल है।
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