Rajasthan Traffic Rules 2024: राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र कहे जाने वाले अलवर-भरतपुर में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए प्रशासन ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने आने वाले भविष्य को देखते हुए जयपुर सहित 4 शहरों में पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
पुराने वाहनों पर लगी रोक
Traffic कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ऐसे वाहनों पर सख्ती लगाने का फैसला लिया है। बैठक में जयपुर आरटीओ से अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है।
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परिवहन विभाग का आदेश पूराना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में आने वाले शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को डी-रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया था। यह आदेश 2017 में जारी किए थे।
रिन्यू नहीं हुआ
एनसीआर के क्षेत्र में अलवर और भरतपुर शहर आता है और इन शहरों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करने का नियम है।
इन शहरों में लगी रोक
परिवहन विभाग ने लगभग 4 साल पहले एनसीआर के शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को नॉन अटेनमेंट शहरों में शामिल किया था। इनमें 15 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी।
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आदेश की नहीं हुई सख्ती से पालना
इन शहरों में 4 साल पहले ही पाबंदी लगाई गई थी लेकिन सख्ती से इसकी पालना नहीं हो रही थी। लेकिन अब प्रशासन को इस पर सख्ती से पालना करवाने का निर्देश दिया गया है।
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