RGHS Limit Check : पहले के जमाने में आम आदमी को बीमार होने पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने से पहले सौ बार सोचना पड़ता था। लेकिन अब राजस्थान में तो कम से कम ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की RGHS स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन सरकार की इस आरजीएचएस स्कीम की भी कुछ लिमिट है। हम आपको आज RGHS कार्ड लिमिट कैसे चेक (RGHS Limit Check) करें इसका आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर शेयर करें।
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RGHS क्या है (RGHS Kya Hai)
आरजीएचएस (RGHS Kya Hai) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-244 के तहत सी.जी.एच. एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सरकार की योजना है। RGHS का फायदा लेने के लिए सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी लॉग-इन (RGHS SSO ID Log In) कर प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है। इस स्कीम में लाभ लेने वाले लोगों में राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण/पूर्व MLA, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन हैं।
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RGHS कार्ड लिमिट कैसे चेक करें
- सबसे पहले आपको राजस्थान SSO के Official प्लेटफॉर्म पर जाना होगा।
- अपना नाम, पासवर्ड, कैप्चा और अन्य लॉगिन विवरण दर्ज करके अपना खाता दर्ज करें।
- आपको RGHS पोर्टल लिंक खोजना होगा, जिससे आपको होमपेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
- यहां, आपको आरजीएचएस खाते के विरुद्ध विभिन्न कार्य करने के लिए विकल्पों की पूरी सूची मिलेगी।
- अंतिम विकल्प RGHS कार्ड लिमिट ट्रैकर (RGHS Limit Check) पर क्लिक करें।
- एक बार जब आप बटन पर क्लिक करेंगे, तो एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी और शेष रकम दिखाएगी। आपके पास कुल शेष राशि और उपयोग वाला एक होगा। यहां से पता कर ले कि RGHS कार्ड में कितना बैलेंस बचा है।
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RGHS में कितना फ्री इलाज मिलता है
कई लोग पूछते हैं कि RGHS में कितना फ्री इलाज (RGHS Card Lmit) मिलता है तो उनके लिए हम बता दे कि 1 जनवरी, 2004 के बाद में नियुक्त राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को RGHS में पंजीकरण करवाने पर सामान्य बीमारी हेतु 5 लाख और गंभीर बीमारी हेतु अतिरिक्त 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार किया जाता है। साथ ही 20 हजार प्रतिवर्ष प्रति परिवार आउटडोर चिकित्सा (RGHS OPD Limit) हेतु देय होंगे अर्थात् इस धनराशि की सीमा में कर्मचारी वर्ष 1 में कितनी भी बार निःशुल्क चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकता है।