जयपुर। Tubewell Boring NOC : अब जमीन में बोरिंग कराना भारी पड़ सकता है क्योंकि बिना सरकार की अनुमति के ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीन में बोरिंग करवाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब यदि कोई शख्स जमीन में बोरिंग करवाता है उसें अपना उद्देश्य बताना होगा कि वो उसका उपयोग किस काम के लिए करेगा।
बोरिंग को लेकर भूजल विभाग सख्त
जमीन में गिरते पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए केंद्रिय भूजल विभाग की ओर से प्रदेश में कॉमर्शियल बोरिंग पर रोक लगा दी गई है। कॉमर्शियल समेत अन्य बोरिंग करने पर अब भूजल विभाग से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, किसानों को कृषि व घरेलू पानी के लिए की जाने वाले ट्यूबवेल के लिए एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी।
यह भी पढ़ें : ज्यादा सिम कार्ड रखे तो 2 लाख जुर्माना, लागू हुआ मोदी सरकार का होश उड़ा देने वाला कानून
भूजल विभाग से लेनी होगी स्वीकृति
नए नियमों के तहत अब कॉमर्शियल यूज के लिए किए जाने वाले बोरिंग के लिए भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। हालांकि, यह स्वीकृति नियमों के तहत दी जाएगी। इसके तहत जितना पानी यूज किया जाएगा उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज करना जरूरी है। अब इसी शर्त पर कॉमर्शियल श्रेणी के बोरिंग खोदने के लिए एनओसी जारी की जाएगी।
अवैध ट्यूबवेलों पर कार्रवाई
अब केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उन ट्यूबवेलों की विद्युत सप्लाई भी रोक जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी।