जयपुर। राजस्थान में चाकसू से कांग्रेस विधायक व सचिन पायलट समर्थक वेदप्रकाश सोलंकी पर बड़ी गाज गिरी है। Ved Prakash Solanki को बहरोड़ जिले के ACJM-3 कोर्ट ने 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा जिसमें परिवादी मोहर सिंह यादव को 54 लाख रुपए दिए जायेंगे। वहीं, 1 लाख रूपये का जुर्माना कोर्ट में जमा किया जाएगा। आपको बता दें कि ACJM कोर्ट बहरोड़ के न्यायाधीश निखिल सिंह ने चेक बाउंस मामले में वेद प्रकाश सोलंकी को यह सजा सुनाई है।
मोहर सिंह यादव से लिए थो 35 लाख रुपए
परिवादी के वकील भूप्रेंद्र प्रजापत के मुताबिक चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को मोहर सिंह यादव रिटायर्ड पीटीआई की तरफ से प्लॉट दिलाने के लिए 2015 में 35 लख रुपए दिए गए थे। लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी ने उन्हें जयपुर में न तो प्लॉट दिलाया और ना ही रकम वापस लौटाई। हालांकि, बाद में मोहर सिंह यादव को सोलंकी ने एक चेक दे दिया। लेकिन, जब उस चेक को बैंक में लगाया गया तो वो बाउंस हो गया। फिर क्या था, पीड़ित मोहर सिंह यादव ने कोर्ट का रूख कर लिया।
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बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया फैसला
इस मामले में कोर्ट सुनवाई करते हुए आज सोलंकी को सजा सुनाई है। वेद प्रकाश सोलंकी चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी और पायलट समर्थक विधायक हैं। उनको चेक बाउंस मामले में ही कोर्ट ने 1 साल के साधारण कारावास की सजा व 55 लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई। उनको यह सजा बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाई है।