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Tikaram Julie on Vasudev Devnani : राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को महौल गर्म हो गया है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली (Tikaram Julie) ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) को एक पत्र लिखा है। इसमें जूली ने भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी (Ashok Kothari) को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। हाल ही में विधायक कोठारी ने भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत पार्टी की सदस्यता ली है। जूली का कहना है कि विधायक कोठारी का पार्टी में शामिल होना उनकी अयोग्यता का कारण बनता है।
भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी (Ashok Kothari) के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेटर लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है, “भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान भीलवाड़ा शहर से चुने हुए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल प्रावधानों के दायरे में आ गए हैं।” उन्होंने कहा, “कोठारी ने दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 1985 के तहत विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। कोठारी ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपना सदस्यता प्रमाणपत्र संख्या 5826 साझा किया है। विधायक ने स्वयं बीजेपी की सदस्यता का प्रमाण साझा किया है, जिसके बाद अब किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती है।”
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नेताप्रतिपक्ष टीकाराम जूली (Tikaram Julie) ने आगे कहा कि, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 1985 के पैरा संख्या-2 में स्पष्ट प्रावधान है कि “संसद या राज्य विधानमंडल के किसी निर्दलीय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह अपने निर्वाचन के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।” इसी आधार पर, जूली ने स्पीकर से अनुरोध किया है कि दल बदल कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को अयोग्य घोषित किया जाए और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की जाए। वहीं टीकाराम जूली ने कोठारी ने बीजेपी की सदस्यता ली और अपना सदस्यता प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया।
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