चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है

अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता है

इलेक्टोरल बॉन्ड SBI की शाखाओं पर मिलता हैं

जनवरी, अप्रैल, जुलाई अक्टूबर के पहले 10 दिन में खरीद सकते हैं

इससे राजनीतिक फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी

 बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता 

इनकम टैक्स में धारा 80जीजीसी में छूट मिलती है

सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है

 लोकसभा चुनाव 2024 में ये उपयोग नहीं लाए जाएंगे

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासी घमासान जारी है