बच्चों के प्रति अपराध कम करने के लिए 2012 में POSCO अधिनियम  लाया गया।

इसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं की रक्षा करना रखा गया।

इसके तहत सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने का प्रावधान है।

बच्चों के शारीरिक शोषण की परिभाषा को व्यापक करते हुए नए नियम जोड़े गए हैं।

इस प्रावधान के तहत अपराधी को कठोर सजा यहां तक कि मृत्युदंड भी मिल सकती है।

POSCO अधिनियम के तहत 90 दिनों में पुलिस को कोर्ट में चालान पेश करना होता है।

अपराध साबित होने पर 20 वर्ष की कैद मिलती है। जमानत भी नहीं मिलती है।

POSCO अधिनियम  में नाबालिग पीड़ित को सरकार हरसंभव सहायता देती है।

POSCO अधिनियम  के तहत पीड़ित को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है।

इस अधिनियम के कारण बालकों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आएगी।