रेल पटरी पर सिलेंडर रखने की सजा जान लीजिए

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रेलवे को लेकर हादसे की प्लानिंग करना कानूनी रूप  से अपराध है।

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रेलवे ट्रैक को नुकसान की कोशिश पर धारा 174 के  तहत कार्रवाई होती है

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रेलवे ट्रैक को बाधित करने पर 2 साल जेल और 2000 रूपये जुर्माना होता है।

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रेलवे के काम में बाधा डालने पर धारा 146 व 147 में  कार्रवाई होती है।

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इसमें 6 माह की सजा या  1000 रुपये का जुर्माना  या फिर दोनों हो सकती है।

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रेलवे ट्रेक पर आग या विस्फोटक लगाने पर 7 साल की सजा और जुर्माना होता है।

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रेलवे ट्रैक पर पत्थर,  लकड़ी रखने पर 10 साल जेल  की सजा होती है।

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ट्रेन रोकने या पटरी से  उतारने पर 2 साल की सजा और 2000 रूपये जुर्माना होता है।

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ट्रेन में ज्वलनशील वस्तु ले जाने पर धारा 164 के तहत  10 साल जेल होती है।

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