सांप काटने से मौत पर 4 लाख रूपये मुआवजा मिलता है।

सांप काटने से मौत पर सरकार मुआवजा देती है।

सांप काटने से मौत का मुआवजा 48 घंटे में खाते में आता है।

सांप काटने से मृतक व्यक्ति का पोस्टमॉर्टम करवाना होता है

पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट लेखपाल को देनी होती है।

लेखपाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृतक के दस्तावेज इकट्ठे करता है।

ये दस्तावेज कानूनगो, तहसीलदार, ADM, SDM कार्यालय पहुंचते हैं।

फिर फाइल एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्‍यू के पास जाती है।

इसके बाद जिले के कोष से तत्काल पैसा भेजा जाता है।

पैसा मृतक के नजदीकी रिश्तेदार के खाते में आता है।