पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी एक नए कानूनी पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बेगम की शादी के मामले में एक याचिका की गई है। जिसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी का निकाह कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ता हनीफ ने दावा किया है कि बुशरा बीबी का जब इमरान से निकाह हुआ था तब तक पूर्व पति से तलाक की इद्दत समाप्त नहीं हुई थी।
इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने इमरान और बुशरा की शादी को अवैध शादी के मामले में स्वीकार भी कर लिया है। इन दोनों को मामले में 20 जुलाई को तलब किया गया है। मामले में मंगलवार को सिविल जज ने पीटीआई अध्यक्ष और उनकी पत्नी को नोटिस भी जारी किया।
नहीं किया शरिया और मुस्लिम मानदंडों का पालन
मामले में हनीफ ने कहा है कि शरिया के कानून के अनुसार यह शादी मानदंडों को पूरा नहीं करती। बुशरा ने नवंबर 2017 में तलाक लिया और जनवरी 2018 में इमरान से शादी की। इस बीच इद्दत का समय पूरा नही हुआ था।
क्या है इद्दत
इस्लाम के अनुसार इद्दत तलाक, पति से किसी कारणवश अलग होना या मृत्यु के बाद का 130 दिनों का समय होता है। इस समय महिला को अविवाहित रहना होता है।