- क्या पाकिस्तानी लोग भारत आ सकते हैं?
- अगर मैं पाकिस्तान गया हूं तो क्या मैं भारत आ सकता हूं?
- एक पाकिस्तानी को भारतीय वीजा प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
- भारतीयों को पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं मिलता?
- मुझे पाकिस्तानी नागरिकता कैसे मिल सकती है?
- भारतीय मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं जाते?
- क्या शादी से पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है?
पाकिस्तान के लाहौर से भागकर भारत आई सीमा हैदर वाला मामला (Sachin Meena-Seema Haidar Case) अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भारत की अंजू पाकिस्तान (Anju India to Pakistan) चली गई। यही नहीं इसी दौरान राजस्थान के जयपुर से एक खबर सामने आई थी कि भारत की एक राजस्थानी लड़की पाकिस्तान के किसी युवक के प्रेम-जाल में फंस कर लाहौर जाने के लिए एयरपोर्ट तक आ गई थी। लेकिन सुरक्षाकर्मियों की वजह से मामला बिगड़ने से पहले ही शांत हो गया। अब इसी बीच श्रीगंगानगर से एक मामला सामने आया है, जहां बांग्लादेश से भागकर एक लड़की हबीबा अपने सोशल मीडिया प्रेमी के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर आ पहुंची है। इन सब मामलों को देखते हुए मन में कई तरह के सवाल आपके भी आते होंगे। चलिए जानते है कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब के बारे में-
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क्या पाकिस्तानी लोग भारत आ सकते हैं?
बिल्कुल आ सकते है। विज़िटर वीज़ा (visitor visa) आम तौर पर तीन महीने के लिए वैध होता है। दोहरी राष्ट्रीयता रखने वाले पाकिस्तानी मूल के सभी आवेदकों को केवल अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारतीय वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। एनआईसीओपी रखने वालों को इसकी एक प्रति देनी होगी।
अगर मैं पाकिस्तान गया हूं तो क्या मैं भारत आ सकता हूं?
यदि आप पहले से ही पाकिस्तान में हैं और आपके पास भारत के लिए ई-वीजा है, तो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका उड़ान भरना है। पाकिस्तान से भारत के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है—आश्चर्य की बात है, दोनों देशों का आपस में मेल नहीं है!
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एक पाकिस्तानी को भारतीय वीजा प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
भारतीय वीजा प्राप्त करने के लिए 90 दिन तक का समय लग सकता है, जिसके बाद वीजा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी मूल का मतलब किसी विदेशी देश का आवेदक है जिसने पाकिस्तानी नागरिक से शादी की है या जिसके माता-पिता या दादा-दादी के पास अतीत में पाकिस्तानी पासपोर्ट रहा है।
भारतीयों को पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं मिलता?
फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पर्यटक वीजा समझौता नहीं है । वीज़ा केवल करीबी परिवार के सदस्यों (विभाजन के कारण दोनों देशों के बीच विभाजित परिवारों के लिए) और आधिकारिक/व्यावसायिक यात्राओं के लिए दिया जाता है, जिसके लिए एक प्रायोजक पार्टी होनी चाहिए।
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मुझे पाकिस्तानी नागरिकता कैसे मिल सकती है?
स्वैच्छिक अधिग्रहण. 18 वर्ष से अधिक आयु के विदेशी लोग सात साल की अवधि के भीतर कम से कम चार साल तक देश में रहने के बाद, आवेदन से तुरंत पहले एक और वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिक रूप से पाकिस्तानी नागरिक बन सकते हैं।
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भारतीय मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं जाते?
भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले कई मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों ने मार डाला , जबकि कई हिंदुओं और सिखों को मुसलमानों ने मार डाला। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान उस क्षेत्र से चले गए या पलायन कर गए जो भारत का डोमिनियन और बाद में भारत गणराज्य बन गया।
क्या शादी से पाकिस्तानी नागरिकता मिल सकती है?
जिन महिलाओं की शादी पाकिस्तानी नागरिकों से हुई है, वे (मुख्यालय) इस्लामाबाद, संबंधित गृह विभाग, या प्रांतीय (मुख्यालय) लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में फॉर्म "एफ" जमा करके पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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