पाकिस्तान ने हाल ही में अयोग्यता वाले कानून में बदलाव कर वहां के नेताओं को खुश कर दिया है। अब किसी भी सांसद या विधायक को 5 साल से ज्यादा अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। अगर किसी मामले में सासंद या विधायक को सजा सुनाई जाती है तो नए कानून के तहत आजीवन अयोग्य होने के बजाय केवल उसे 5 साल तक के लिए ही अयोग्य करार दिया जा सकता है। इसके बाद वो फिर से चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। पाकिस्तान के इस नए कानून का फायदा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नई पार्टी इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (IPP) के चीफ जहांगीर खान तरीन को भी मिलेगा।
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आजीवन अयोग्यता वाला कानून रद्द
पाकिस्तान की संसद ने ‘लाइफटाइम डिस्क्वॉलिफिकेशन’ को रद्द कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में अयोग्यता वाले कानून को बदलने के लिए संसद के अपर हाउस सीनेट में नया बिल पेश किया गया था। शनिवार को इसे निचले सदन नेशनल असेंबली में पेश किया गया। इसके बाद रविवार को इसे पारित किया गया। इस कानून के आने के बाद अब कोई नेता जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
नवाज शरीफ को मिलेगा फायदा
पाकिस्तान में ‘लाइफटाइम डिस्क्वॉलिफिकेशन’ को रद्द किए जाने के बाद नवाज शरीफ न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि जीतने पर फिर प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। बता दें कि नवाज शरीफ को सियासी साजिश के तहत जून 2017 में कई मामलों में सजा सुनाई गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नवाज के लाइफटाइम चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(f) के तहत उन्हें बेईमान करार भी दिया गया। नवाज शरीफ इलाज के लिए 2019 में लंदन गए थे उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान नहीं लौटे। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे है कि नवाज लंदन से मुल्क लौटकर न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि जीतने पर फिर प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे।
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